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Subhash Chandra Loan पर Banks ने लगाए बड़े आरोप, LIC Housing ने दी चुनौती
1 सितंबर 2026 की ताजा स्थिति में सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवाला मामले में बड़ा पलटवार हुआ है। NCLT ने पहले मंजूर किए गए ₹6.25 करोड़ के repayment plan पर रोक लगा दी है। यानी फिलहाल वह राहत लागू नहीं होगी।
25 अगस्त को लगा था कि ₹22 हजार करोड़ के दावों के सामने सिर्फ ₹6.25 करोड़ देकर मामला निपट जाएगा, लेकिन 1 सितंबर को NCLT ने उसी राहत पर ब्रेक लगा दिया। अब पांच सदस्यीय पीठ पूरे मामले को दोबारा देखेगी। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सुभाष चंद्रा का ₹22 हजार करोड़ का कर्ज "माफ" हो गया है।
